रांची़ : कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाने के मामले में जवाब मांगा
Updated at : 10 Apr 2019 8:45 AM (IST)
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रांची़ : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में पंचायतों में रखे गये कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई. अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे […]
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रांची़ : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में पंचायतों में रखे गये कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई. अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद ने अदालत को बताया कि राज्य के 217 पंचायताें में 217 कंप्यूटर अाॅपरेटराें को रखा गया था.
दैनिक वेतन पर बहाली की गयी थी. इस बहाली में सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया. जुलार्इ 2015 में 217 कंप्यूटर अाॅपरेटरों की नियुक्ति की गयी. 15 जून 2017 काे यह कहते हुए हटा दिया गया कि वेतन देने के लिए पैसा नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी धनबाद के पेटिया पंचायत में कंप्यूटर अाॅपरेटर कुमार गाैरव ने याचिका दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दी है.
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