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रांची : चुनाव कार्य में लगे स्कूल वाहन चालक व सह चालक भी देंगे वोट
रांची डीसी ने स्कूल प्रबंधन व वाहन मालिकों से चालकों की जानकारी मांगी रांची : चुनाव कार्य में लगे वाहन चालक, स्कूल बसों के चालक, सह चालक के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों के लिए भी इस बार मतदान अनिवार्य किया गया है. चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मचारी पोस्टल बैलेट के जरिये वोट डालेंगे. जानकारी के […]
रांची डीसी ने स्कूल प्रबंधन व वाहन मालिकों से चालकों की जानकारी मांगी
रांची : चुनाव कार्य में लगे वाहन चालक, स्कूल बसों के चालक, सह चालक के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों के लिए भी इस बार मतदान अनिवार्य किया गया है. चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मचारी पोस्टल बैलेट के जरिये वोट डालेंगे. जानकारी के अनुसार रांची उपायुक्त राय महिमापत रे ने जिले के सभी स्कूल प्रबंधनों और वाहन मालिकों से अपने कर्मचारियों की पूरी जानकारी देने काे कहा है. इसके लिए चालकों व सह चालकों को निर्धारित आवेदन भर कर देने का आदेश दिया गया है.
बस चालक व सह चालक को भी अपने निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, मतदान केंद्र संख्या, मतदाता क्रमांक व मतदान पहचान पत्र की छाया प्रति जमा करना होगा. सभी को रांची समाहरणालय के ब्लॉक ए के कमरा संख्या 130 में कार्यरत पोस्टल बैलेट कोषांग में सभी विवरण 10 अप्रैल तक जमा करने का निर्देश दिया गया है. रांची जिले में 100 से अधिक निजी विद्यालय हैं जो प्रशासन द्वारा चिह्नित किये गये हैं. श्री रे ने बताया कि रांची जिले में वोट का प्रतिशत बढ़े इसके लिये तमाम कॉलेजों, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.
प्रशिक्षण कार्यक्रम अब 12 को : चुनाव के मद्देनजर नियुक्त महिला पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी और सुरक्षित मतदानकर्मियों का 10 अप्रैल को होनेवाला प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया है.
यह प्रशिक्षण अब 12 अप्रैल को जेवीएम श्यामली में सुबह 11 से एक बजे तक चलेगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी से 12 अप्रैल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश दिया है. इसी प्रकार 11 अप्रैल को माइक्रो ऑबजर्वरों का होने वाला प्रशिक्षण भी 12 अप्रैल को ही होगा. माइक्रो ऑब्जर्वरों काे ट्रेनिंग जेवीएम श्यामली में दिन के दो बजे से चार बजे तक दी जायेगी.
कल से निकलेगी जागरूकता रैली
रांची. जिले के सभी पंचायतों के लैंप्स की ओर से प्रखंडों में नौ से 12 अप्रैल तक मतदाता जागरूकता रैली निकाली जायेगी. इसमें सहकारिता विभाग के पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहयोग समितियों के निबंधक, लैंपस अध्यक्ष व आमलोगों की सहभागिता भी होगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी राय महिमापत रे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. रैली में शामिल सरकारी अधिकारी अपने पंचायत क्षेत्रों में रैली निकाल कर आम लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे. मतदान के महत्व के बारे में जानकारी भी दी जायेगी. साथ ही लोगों को वोट देने के लिए शपथ भी दिलायी जायेगी. रैली का उद्देश्य शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराना है.
किन प्रखंडों में कब निकाली जायेगी रैली
9 अप्रैल: नामकुम, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू व राहे
10 अप्रैल: ओरमांझी, अनगड़ा, सिल्ली व खलारी
11 अप्रैल: कांके, रातू, मांडर, चान्हो व बुढ़मू
12 अप्रैल: इटकी, नगड़ी, बेड़ो व लापुंग
रांची : चुनाव व एक दिन पूर्व बिना अनुमति प्रकाशित नहीं होगा विज्ञापन
रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के तहत कोई भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, संस्थान और व्यक्ति मतदान के दिन या मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में बिना प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकते हैं.
राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं, तो प्रकाशन के पूर्व राज्य और जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन और अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी कमिटी) द्वारा प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा. निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में दिये गये ये निर्देश मतदान के हर चरण में लागू होंगे.
झारखंड में मतदान की तिथि और प्रतिबंधित दिवस इस प्रकार है
चरण मतदान की तिथि प्रतिबंधित दिन
चौथा चरण(राज्य का पहला) 29 अप्रैल 28 व 29 अप्रैल
पांचवां चरण (राज्यका दूसरा) 6 मई 5 व 6 मई
छठा चरण (राज्य का तीसरा) 12 मई 11 व 12 मई
सातवां चरण (राज्य का चाैथा) 19 मई 18 व 19 मई
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