रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को राजधानी रांची में सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व रांची नगर निगम को सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया.
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हाइकोर्ट ने सरकार और नगर निगम से पूछा, सीवरेज-ड्रेनेज के फेज-1 का काम कब पूरा होगा
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को राजधानी रांची में सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व रांची नगर निगम को सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का निर्देश […]
खंडपीठ ने रांची नगर निगम से पूछा कि फेज-1 का काम कब पूरा होगा? इसे शपथ पत्र के माध्यम से बताने का निर्देश दिया. वहीं राज्य सरकार को फेज-2, फेज-3 व फेज-4 की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. पूछा कि तीन चरणों का टेंडर निकाला गया है या नहीं? खंडपीठ ने 18 अप्रैल तक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की.
रांची में सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण का मामला, 26 मार्च को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में राज्य सरकार और नगर निगम को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश
आधे-अधूरे निर्माण कार्य से परेशान हैं लोग
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने खंडपीठ को बताया कि फेज-1 का कार्य दो साल में पूरा होना था, लेकिन वह अब तक पूरा नहीं हो पाया है. आधा-अधूरा निर्माण किया गया है. इससे लोगों की परेशानी बढ़ गयी है. रांची नगर निगम की अोर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अरविंदर सिंह देअोल ने जनहित याचिका दायर की है.
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