रांची : सीवरेज-ड्रेनेज मामले में सरकार से जवाब मांगा
Updated at : 02 Mar 2019 1:20 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सीवरेज-ड्रेनेज के जोन-टू, थ्री व जोन फोर के संबंध में रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. साथ […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सीवरेज-ड्रेनेज के जोन-टू, थ्री व जोन फोर के संबंध में रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया.
साथ ही रांची नगर निगम को जोन-वन का स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व रांची नगर निगम की अोर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने खंडपीठ को बताया कि जोन वन के तहत 192 किमी में से 119 किमी का काम पूरा हो गया है.
शेष पर कार्य जारी है. वहीं प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि सीवरेज निर्माण का कार्य रुका हुआ है. जोन-वन का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है. उल्लेखनीय है कि अरविंदर सिंह देअोल ने जनहित याचिका दायर की है.
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