रांची : क्यों नहीं हुआ सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान : हाइकोर्ट
Updated at : 27 Feb 2019 9:11 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को सेवानिवृत्त लाभ के भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में धनबाद के उपायुक्त को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए एक मार्च की तिथि निर्धारित की है. […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को सेवानिवृत्त लाभ के भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में धनबाद के उपायुक्त को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए एक मार्च की तिथि निर्धारित की है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अफताब हसन रिजवी ने याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में कहा है कि धनबाद समाहरणालय में सहायक के पद पर कार्य करते हुए वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे. उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान अब तक नहीं किया गया है.
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