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रांची : आवास बोर्ड की लॉटरी में आवंटित जमीन-मकान पर मिलेगा कब्जा : सीपी सिंह

आवास बोर्ड की लॉटरी में आवंटित जमीन-मकान पर मिलेगा कब्जा मंत्री सीपी सिंह ने सदन में कहा : इस वित्तीय वर्ष में आवंटन होगा रांची : सरकार आवास बोर्ड की जमीन और मकान पर लॉटरी के माध्यम से किये गये आवंटन पर कब्जा दिलायेगी. विभागीय मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि वर्ष 2011 में लॉटरी […]

  • आवास बोर्ड की लॉटरी में आवंटित जमीन-मकान पर मिलेगा कब्जा
  • मंत्री सीपी सिंह ने सदन में कहा : इस वित्तीय वर्ष में आवंटन होगा
रांची : सरकार आवास बोर्ड की जमीन और मकान पर लॉटरी के माध्यम से किये गये आवंटन पर कब्जा दिलायेगी. विभागीय मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि वर्ष 2011 में लॉटरी के माध्यम से आवंटन हुआ था. आठ साल बीत गये लेिकन अभी तक समाधान नहीं हो पाया. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है. प्रक्रिया चल रही है. मंत्री ने कहा : सरकार न अटकी है, न भटकी है. इस वित्तीय वर्ष तक आवंटन कर दिया जायेगा.
इससे पहले सत्ता पक्ष के विधायक विरंची नारायण ने यह मामला उठाते हुए कहा कि अगस्त 2011 में वीडियोग्राफी के साथ आवंटन हुआ था. कुल 209 लोगों को भू-खंड आवंटित हुए थे. इसके बाद 39 आवंटियों ने पूरी राशि जाम कर दी थी. 116 आवेदकों ने 50 प्रतिशत से ज्यादा की राशि जमा कर दी. आवेदकों ने लोन लेकर राशि जमा की. गरीब मध्यमवर्गीय परिवार के लोग हैं. सरकार को अपना दिल बड़ा करना चाहिए. विधायक ने कहा कि सात अप्रैल 2015 को आवास बोर्ड ने इनका आवंटन रद्द कर दिया था. इसके बाद ये लोग कोर्ट गये.
कोर्ट ने आवास बोर्ड के फैसले को खारिज कर दिया, बावजूद इसके इनको जमीन नहीं मिली. विधायक ने बताया कि आवंटन रद्द करने के पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी भी बनी थी. जांच के बाद कोई गड़बड़ी सामने नहीं आयी. विधायक का कहना था कि सरकार ने जांच करा लिया, उसके बाद आवास बोर्ड आवंटियों को कब्जा क्यों नहीं दिला रहा है? लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गयी है. सरकार समय सीमा तय करे, कब तक आवंटियों को जमीन, मकान मिलेगा. मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया की जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.
क्या है मामला : रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और डालटनगंज में आवास बोर्ड की जमीन, मकान व फ्लैट के लिए जून 2011 में विज्ञापन निकला. 20 अगस्त 2011 को लॉटरी हुई.
लॉटरी के माध्यम से 209 लोगों को अावास बोर्ड ने जमीन, मकान व फ्लैट का आवंटन किया. इसमें से 23 लोगों को आवास बोर्ड ने जमीन-मकान दे भी दिया. सात अप्रैल 2015 आवास बोर्ड ने आवंटन रद्द कर दिया. आवेदक हाई कोर्ट गये, कोर्ट ने आवास बोर्ड के फैसले का खारिज कर दिया. आवेदकों को अब तक आवास बोर्ड की ओर से जमीन आवंटित नहीं हुई है.

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