हाइकोर्ट भवन निर्माण के मामले में मांगा जवाब

रांची : झारखंड हाईकोर्ट के नये भवन निर्माण में हुई वित्तीय अनियमितता से संबंधित मामले में हाइकोर्ट ने वित्त सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सचिव को यह बताने को कहा है कि क्या इस तरह के कार्य में बार-बार लागत बढ़ायी जा सकती है? क्या लागत बढ़ाने के लिए फ्रेश टेंडर […]
रांची : झारखंड हाईकोर्ट के नये भवन निर्माण में हुई वित्तीय अनियमितता से संबंधित मामले में हाइकोर्ट ने वित्त सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सचिव को यह बताने को कहा है कि क्या इस तरह के कार्य में बार-बार लागत बढ़ायी जा सकती है? क्या लागत बढ़ाने के लिए फ्रेश टेंडर करने की जरूरत है?
क्या किसी से अनुमति लिए बगैर लागत बढ़ा दिये जाने को वैध माना जा सकता है? सचिव को आठ फरवरी तक शपथपत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. राजीव कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया.
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि कई बार भवन निर्माण की लागत बढ़ायी गयी है. यह वित्तीय मामला है. इसमें वित्त सचिव को शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए. इस पर कोर्ट ने वित्त सचिव को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










