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रांची : चौकीदार नियुक्ति मामले में अवमानना याचिका दायर

Updated at : 23 Jan 2019 8:33 AM (IST)
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रांची : चौकीदार नियुक्ति मामले में अवमानना याचिका दायर

रांची : झारखंड के गांवों में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया तीन माह में पूरी नहीं करने पर हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी सालन चांपिया एवं अन्य की ओर से याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता एमएम शर्मा ने […]

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रांची : झारखंड के गांवों में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया तीन माह में पूरी नहीं करने पर हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी सालन चांपिया एवं अन्य की ओर से याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता एमएम शर्मा ने बताया कि हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की एकल पीठ ने 23 जुलाई 2018 को तीन माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने का आदेश दिया था. सरकार ने अब तक आदेश का अनुपालन नहीं किया है. उल्लेखनीय है कि चौकीदारों की नियुक्ति पहले वंशवाद के आधार पर होती थी
हाइकोर्ट ने पूर्व में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान वंशवाद के आधार पर नियुक्त चार लोगों को हटाने का आदेश दिया था. इसके आलोक में सरकार ने चौकीदारों को हटा दिया था. प्रार्थी सालन चांपिया व अन्य ने याचिका दायर कर अपनी नियुक्ति को स्थायी करने का आग्रह किया था. इसी याचिका की सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने तीन माह के अंदर चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था.
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