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रांची : डोरंडा में दुष्कर्म और हत्या मामले में दें रिपोर्ट, स्वतंत्र एजेंसी से जांच संभव : हाइकोर्ट
बच्ची के साथ हुई ज्यादती मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई रांची : हाइकोर्ट में शनिवार को वर्ष 2013 में डोरंडा में हुई छह वर्षीय नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए […]
बच्ची के साथ हुई ज्यादती मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई
रांची : हाइकोर्ट में शनिवार को वर्ष 2013 में डोरंडा में हुई छह वर्षीय नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कांप्रेहेंसिव स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. अब तक क्या-क्या जांच की गयी है, उसकी पूरी जानकारी देने को कहा. खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि यह गंभीर मामला है. कहा कि यदि सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो पूरे मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करायी जा सकती है. नौ जनवरी 2019 तक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट दाखिल किया जाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व सरकार की अोर से सात सितंबर 2018 को स्टेटस रिपोर्ट दायर किया गया है. इसमें कहा गया कि अब तक दर्जनों लोगों का बयान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया. 11 लोगों का पॉलिग्राफिक टेस्ट कराया जा चुका है.
मो शाहिद व शहजादी खातून का नारको टेस्ट कराने के लिए 31 जुलाई 2018 को पुलिस ने निचली अदालत में आवेदन देकर अनुमति मांगी है. वहीं अधिवक्ता राजीव कुमार ने खंडपीठ को बताया कि मामले में पुलिस क्लूलेस रही है. पुलिस की जांच जहां से शुरू हुई थी, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पायी है.
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