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रांची : जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, हाइकोर्ट ने नये भवन के निर्माण पर जवाब मांगा

Updated at : 15 Dec 2018 12:53 AM (IST)
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रांची : जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, हाइकोर्ट ने नये भवन के निर्माण पर जवाब मांगा

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को धुर्वा में निर्माणाधीन हाइकोर्ट के नये बिल्डिंग में अनियमितताअों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. कहा कि जवाब शपथ पत्र के […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को धुर्वा में निर्माणाधीन हाइकोर्ट के नये बिल्डिंग में अनियमितताअों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
कहा कि जवाब शपथ पत्र के माध्यम से याचिका में उठाये गये सवालों व पांच सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आलोक में दिया जाये. बिल्डिंग का निर्माण जारी रखा जाये.
खंडपीठ ने प्रार्थी द्वारा विषयांतर होने पर नाराजगी भी जतायी. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने खंडपीठ को बताया कि उनके कार्यालय द्वारा विभाग से निर्देश व सूचनाएं प्राप्त हो गयी है, लेकिन शपथ पत्र तैयार नहीं हो पाया. इस कारण वह दाखिल नहीं किया जा सका. उन्होंने मामले की सुनवाई अगली तिथि तक स्थगित करने का आग्रह किया.
वहीं प्रार्थी अधिवक्ता राजीव कुमार ने पूरक शपथ पत्र दायर कर खंडपीठ को बताया कि झालसा, ज्यूडिशियल एकेडमी व नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की अॉडिट रिपोर्ट में काफी अनियमितता पायी गयी है. पूर्व में हाइकोर्ट ने विशेष अॉडिट का आदेश दिया था. उन्होंने बताया कि हाइकोर्ट बिल्डिंग के निर्माण में भी उसी तरह की अनियमितता की गयी है.
सरकार ने पांच सदस्यीय समिति बना कर अनियमितताअों की जांच करायी है. जांच में आरोप सही पाये गये हैं. बिना सरकार की सहमति लिये बिल्डिंग का प्राक्कलन बढ़ा कर लगभग सात साै करोड़ पहुंचा दिया गया है, जबकि प्रशासनिक स्वीकृति 365 करोड़ रुपये की है. जांच समिति की रिपोर्ट के आलोक में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
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