13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रांची : मुखिया से 20.21 लाख की वसूली करें देवघर उपायुक्त

रांची : लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने सोमवार को देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड के बालू घाट विकास मद से मिली राशि मामले में अपना फैसला सुनाया. उन्होंने देवघर डीसी को निर्देश दिया है कि वे चरपा पंचायत के मुखिया प्रवीण कुमार से 20.21 लाख रुपये की वसूली करें. साथ ही इस संबंध में लोकायुक्त […]

रांची : लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने सोमवार को देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड के बालू घाट विकास मद से मिली राशि मामले में अपना फैसला सुनाया. उन्होंने देवघर डीसी को निर्देश दिया है कि वे चरपा पंचायत के मुखिया प्रवीण कुमार से 20.21 लाख रुपये की वसूली करें. साथ ही इस संबंध में लोकायुक्त कार्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध करायें.
बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-16 में बुढ़ीबगीचा नदी बालू घाट से मिले बालू विकास मद से जिला खनन पदाधिकारी देवघर द्वारा 40.42 लाख रुपये मधुपुर प्रखंड के चरपा पंचायत को दिया गया. जबकि बुढ़ीबगीचा नदी चरपा और मिसरना पंचायत के बीच पड़ता है.
नियमत: उक्त राशि का आधा-आधा हिस्सा दोनों पंचायतों के विकास पर खर्च किये जाने चाहिए थे. मामले में जिला खनन पदाधिकारी ने चरपा पंचायत के मुखिया से कहा कि आधा पैसा 20.21 लाख रुपये मिसरना पंचायत के मुखिया को विकास कार्यों के लिए देना है. इसलिए आधी राशि जिला खनन कार्यालय को वापस की जाये.
लेकिन चरपा पंचायत के मुखिया ने पूरी राशि मनमाने तरीके से चरपा पंचायत के विकास कार्यों पर खर्च कर दिया. लोकायुक्त की सुनवाई के दौरान चरपा पंचायत के मुखिया प्रवीण कुमार ने अपना जवाब दाखिल किया. कहा कि उपायुक्त के निर्देश पर 40.42 लाख रुपये 19 विकास योजनाओं में चरपा पंचायत में खर्च कर दिया गया है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें आधी राशि वापस करने का निर्देश मिला था लेकिन निर्देश का पालन उनके द्वारा नहीं किया गया. मामले में महेंद्र भोक्ता ने लोकायुक्त के यहां शिकायत दर्ज करायी थी. जांच में आरोप सही पाया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें