वन बीएचके फ्लैट देगा रांची नगर निगम 4.5 लाख से 5.5 लाख के बीच होगी कीमत, पूरी करनी होगी ये शर्त्त
Updated at : 22 Nov 2018 8:46 AM (IST)
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राजधानी में वर्षों से किराये के मकान में रह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर रांची : रांची नगर निगम द्वारा जारी की गयी आम सूचना में कहा गया है कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के वर्टिकल-3 के तहत लोग आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करनेवालों को राज्य सरकार अपनी जमीन पर फ्लैट […]
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राजधानी में वर्षों से किराये के मकान में रह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर
रांची : रांची नगर निगम द्वारा जारी की गयी आम सूचना में कहा गया है कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के वर्टिकल-3 के तहत लोग आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करनेवालों को राज्य सरकार अपनी जमीन पर फ्लैट बना कर देगी.
इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को ही मिलेगा, जो 17 जून 2015 से पहले से रांची में निवास करते हों. इसके लिए आवेदक को सबूत के तौर पर निर्धारित तिथि से पहले राजधानी में रहने का प्रमाण पत्र देना होगा. निगम का अनुमान है कि एक फ्लैट के निर्माण में सात से आठ लाख रुपये का खर्च आयेगा. इसमें से लाभुक को केवल 4.50 लाख से 5.50 लाख रुपये का ही भुगतान रांची नगर निगम को करना होगा.
पूर्व के आवेदन अमान्य दोबारा देना होगा आवेदन
रांची नगर निगम की आम सूचना में शहरवासियों से अपील की गयी है कि अगर आपने पूर्व में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है, तब भी अापको नये सिरे से आवेदन करना होगा. ज्ञात हो कि जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, तो करीब करीब 60 हजार लोगों ने नगर निगम में आवेदन किया था.
योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिनकी सालाना आमदनी अधिकतम तीन लाख रुपये हो.
आवेदक या उसके परिवार का पूरे भारत वर्ष में कहीं भी पक्का मकान नहीं होने का शपथ पत्र.
पूर्व में आवेदक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी प्रकार का लाभ नहीं लिया हो.
लाभार्थी का मतदाता पहचान पत्र लाभार्थी के तीन पासपोर्ट साइज फोटो लाभार्थी का स्व प्रमाणित बैंक अकाउंट व पासबुक लाभार्थी का उसके पैतृक जिले के राजस्व पदाधिकारी द्वारा जारी आवास स्वामित्व प्रमाण पत्र स्व घोषणा पत्र या शपथ पत्र आधार कार्ड स्व सत्यापित प्रति लाभार्थी का चालू फोन नंबर.
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
स्लम में रहनेवाले जो लोग नगर निगम की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे शहरी एवं आवासन मंत्रालय की वेबसाइट www.pmaymis.gov.in में सिटीजन एसेसमेंट के माध्यम से नि:शुल्क पंजीकरण कर सकते हैं.
या लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर या प्रज्ञा केंद्र में जाकर पंजीकरण कर सकते हैं. ऑनलाइन भरे हुए आवेदन के फॉर्म के प्रिंट के साथ लाभुक को निगम में आवेदन करना होगा. इसके बाद निगम लाभुक के आवेदन पत्र की पात्रता एवं दस्तावेज के सत्यापन का कार्य करेगा.
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