रांची : पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद, जुर्माना भी
Updated at : 07 Oct 2018 8:48 AM (IST)
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रांची : एजेसी एसके सिंह की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में अभियुक्त कैलाश केरकेट्टा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला इटकी थाना कांड संख्या 54/14 से संबंधित है. कैलाश ने दूसरी शादी करने के लिए पत्नी सुशीला केरकेट्टा […]
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रांची : एजेसी एसके सिंह की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में अभियुक्त कैलाश केरकेट्टा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला इटकी थाना कांड संख्या 54/14 से संबंधित है.
कैलाश ने दूसरी शादी करने के लिए पत्नी सुशीला केरकेट्टा की हत्या घर के अंदर कर दी थी. उस समय उसका पांचवर्षीय बेटा भी घर में था. पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को घर में ही दफनाने के ख्याल से गड्ढा भी खोद लिया था. पर लोगों को हत्या की भनक मिल जाने की वजह से नहीं दफना सका. उसके बाद वह अपनी पत्नी की लाश अौर पुत्र को घर में ही बंद कर फरार हो गया था.
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