रांची : झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को दी गयी थी चुनौती
Updated at : 16 Sep 2018 10:20 AM (IST)
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रांची : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को आदेश दिया है कि वह छठी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में अपीलकर्ता राकेश कुमार को शामिल करे. अपीलकर्ता को दोनों पत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हुआ है. इसके आधार पर उन्हें सफल मानते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल […]
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रांची : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को आदेश दिया है कि वह छठी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में अपीलकर्ता राकेश कुमार को शामिल करे. अपीलकर्ता को दोनों पत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हुआ है. इसके आधार पर उन्हें सफल मानते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाये. यह आदेश अन्य पर लागू नहीं होगा.
कोर्ट ने एसएलपी स्वीकार कर लिया. मामले की सुनवाई जस्टिस आरएफ नरीमन व जस्टिस इंदू मल्होत्रा की खंडपीठ में हुई. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता सुचित्रा पांडेय ने खंडपीठ को बताया कि जरूरी 40 प्रतिशत अंक कुल प्राप्तांक के आधार पर होगा. प्रत्येक पेपर में 40 प्रतिशत जरूरी नहीं है. यह बात राज्य सरकार की अधिसूचना व जेपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन में भी स्पष्ट ताैर पर लिखा हुआ है.
झारखंड हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही अधिवक्ता सुचित्रा पांडेय ने बताया कि प्रार्थी राकेश कुमार ने जेपीएससी द्वारा छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के जारी मॉडल उत्तरकुंजी के छह प्रश्नों के उत्तर को चुनाैती दी थी. उन्होंने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाइकोर्ट की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी. इसे प्रार्थी ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी. अपील याचिका भी खारिज हो गयी. प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनाैती दी थी.
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