रांची : व्हाट्सएप से आरोप गठन मामले में हाइकोर्ट ने हजारीबाग के प्रधान जिला जज से जवाब मांगा
Updated at : 11 Sep 2018 7:22 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने व्हाट्सएप कॉल के सहारे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप गठन के मामले को गंभीरता से लेते हुए हजारीबाग के प्रधान जिला जज से जवाब तलब किया है. उन्हें तुरंत जवाब देने को कहा गया है. इसकी पुष्टि रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ ने की है. हाइकोर्ट ने […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने व्हाट्सएप कॉल के सहारे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप गठन के मामले को गंभीरता से लेते हुए हजारीबाग के प्रधान जिला जज से जवाब तलब किया है. उन्हें तुरंत जवाब देने को कहा गया है. इसकी पुष्टि रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ ने की है. हाइकोर्ट ने उक्त कदम सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी को देखते हुए उठाया है.
हजारीबाग के एडीजे अमित शेखर की अदालत ने 19 अप्रैल को ढेंगा फायरिंग मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व उनकी पत्नी विधायक निर्मला देवी के खिलाफ व्हाट्सएप कॉल से आरोप गठित किया था. योगेंद्र साव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड में अपने विरुद्ध दर्ज सभी मामलों को दिल्ली स्थित कोर्ट में ट्रांसफर करने का आग्रह किया है. उन्होंने व्हाट्सएप के सहारे चार्जफ्रेम करने को बतौर उदाहरण पेश करते हुए कहा कि झारखंड में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा.
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