रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को धनबाद में दो करोड़ रुपये के एलइडी बल्ब खरीद गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया. साथ ही खंडपीठ ने प्रार्थी को छूट दी कि वह चाहे, तो समक्ष प्राधिकार अथवा एसीबी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी धनबाद के पार्षद निर्मल मुखर्जी ने जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने याचिका में कहा था कि वर्ष 2015-16 में धनबाद नगर निगम क्षेत्र में एलइडी बल्ब लगाने की योजना बनी थी. बल्ब की खरीदारी में अनियमितता बरती गयी.
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धनबाद में एलइडी बल्ब खरीद गड़बड़ी मामला निष्पादित
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को धनबाद में दो करोड़ रुपये के एलइडी बल्ब खरीद गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया. साथ ही खंडपीठ ने प्रार्थी को छूट दी कि […]
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