फर्जी वाउचर के आधार पर 60 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप
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अलकतरा घोटाले के आराेपी की याचिका खारिज
फर्जी वाउचर के आधार पर 60 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप रांची : इडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने अलकतरा घोटाला के आरोपी मेेसर्स सोनी कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी के पार्टनर संजय राम पाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी़ संजय पर फर्जी वाउचर के आधार पर 60 लाख रुपये […]
रांची : इडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने अलकतरा घोटाला के आरोपी मेेसर्स सोनी कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी के पार्टनर संजय राम पाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी़ संजय पर फर्जी वाउचर के आधार पर 60 लाख रुपये की अवैध निकासी कर मनी लाउंड्रिंग करने का अारोप है़ इडी के वरीय विशेष लोक अभियोजक एसआर दास तथा आरोपी के अधिवक्ता की दलील को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी़ श्री दास ने बताया कि इस मामले में अारोपी ने इंडियन आयल के नाम पर 60 लाख रुपये का फर्जी वाउचर जमा किया था़ जाली वाउचर के आधार पर रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन हजारीबाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता व कनीय अभियंता के साथ मिल कर उक्त भुगतान करवा लिया और फार्म के एकाउंट में डालकर मनी लाउंड्रिंग की़ इस केस में एक अन्य पार्टनर पुरुषोत्तम लाल सरोज के खिलाफ भी समन जारी है़ लेकिन अभी तक उपस्थित नहीं हुए है़ं जिसमें इडी की ओर से उनके खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की गयी है़ इस मामले में कंपनी के प्रोपराइटर सहित तीन आरोपी है़ं
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