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मॉब लिंचिंग : पीड़ित व्यक्ति का तत्काल इलाज करायेंगे एसपी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डीजीपी ने जारी किया आदेश रांची : राज्य में मॉब लिंचिंग की घटना की सूचना मिलने पर अब एसपी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचेंगे और घायल या पीड़ित का त्वरित गति से इलाज कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही आवश्यकतानुसार पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करायेंगे. इससे संबंधित पुलिस आदेश […]

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डीजीपी ने जारी किया आदेश
रांची : राज्य में मॉब लिंचिंग की घटना की सूचना मिलने पर अब एसपी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचेंगे और घायल या पीड़ित का त्वरित गति से इलाज कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही आवश्यकतानुसार पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करायेंगे. इससे संबंधित पुलिस आदेश डीजीपी डीके पांडेय ने जारी किया है.
उन्होंने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जारी किया है. आदेश में लिखा है कि राज्य में मॉब लिंचिंग अर्थात भीड़ द्वारा हत्या के कुछ मामले घटित हो चुके हैं. जिस पर रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है.
आदेश में यह भी लिखा है कि घटना होने पर एसपी प्रतिदिन केस की मॉनिटरिंग कर आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करायेंगे. साथ ही केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रैंक के नीचे के अफसर को नहीं सौंपेंगे. इतना ही नहीं घटना के बाद इलाके में भय का माहौल न हो, इसके लिए थानेदार के जरिये सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे. केस में ठोस साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर केस का स्पीडी ट्रायल के लिए अनुशंसा करेंगे.
डीजीपी द्वारा जारी आदेश के प्रमुख बिंदु
मॉब लिंचिंग की घटना पर रोकथाम लगाने के लिए संबंधित जिले के एसपी और रेल एसपी को नोडल अधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा सीआइडी के डीआइजी को घटना पर रोकथाम लगाने के लिए नोडल अफसर बनाया गया है.
मॉब लिंचिंग के मामले में जिले के एसएसपी और एसपी संवेदनशील इलाके के बारे में जानकारी एकत्र कर वहां योग्य और संवेदनशील पदाधिकारियों को तैनात करेंगे. सूचना एकत्र करने के लिए स्थानीय विशेष शाखा के पदाधिकारियों की बैठक करेंगे.
जिले के एसएसपी और एसपी मॉब लिंचिंग से संबंधित संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर वहां प्रभावी पुलिस गश्ती की व्यवस्था करेंगे. अगर ऐसी किसी घटना के बारे में सूचना स्पेशल ब्रांच को दी जाती है, तब ऐसे मामले में पुलिस बिना देरी के तत्काल आवश्यक करेगी.
मॉब लिंचिंग की घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी तत्काल इसकी सूचना अपने एसएसपी या एसपी को देंगे. उनके निर्देश पर आगे की कार्रवाई करेंगे. एसपी भी तत्काल घटना स्थल पर पहुंच प्राथमिकी दर्ज करायेंगे और प्राथमिकता के आधार पर अनुसंधान करायेंगे.
मॉब लिंचिंग की घटनाओं की समीक्षा प्रत्येक तीन माह के अंतिम सप्ताह में पुलिस मुख्यालय के अधिकारी करेंगे. जिलों के एसएसपी और एसपी पुलिस मुख्यालय को इस संबंधित में रिपोर्ट भेजेंगे. सीआइडी मुख्यालय के अधिकारी संपूर्ण जिला के कार्यकलापों की मॉनिटरिंग करेंगे.
क्या है आदेश में
मॉब लिंचिंग केस में इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे अनुसंधानकर्ता
पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन केस की मॉनिटरिंग करेंगे
साथ ही आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करायेंगे

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