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लालू प्रसाद की आैपबंधिक जमानत अवधि 27 तक बढ़ी

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घाेटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद आैपबंधिक जमानत की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी. लालू प्रसाद […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घाेटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद आैपबंधिक जमानत की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी. लालू प्रसाद की आैपबंधिक जमानत 20 अगस्त तक है. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 24 अगस्त की तिथि निर्धारित की. आज सुनवाई के दाैरान सीबीआइ की अोर से कोई भी अधिवक्ता अदालत में मौजूद नहीं था.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने हस्तक्षेप याचिका (आइए) दायर की है. कहा गया है कि लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है. 24 जून को लालू प्रसाद का ऑपरेशन हुआ था. रिकवर होने में समय लगेगा. वे किडनी, ब्लड शूगर, ब्लड प्रेशर, हृदय, डिप्रेशन सहित 15 गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. वैसी स्थिति में तीन माह तक आैपबंधिक जमानत बढ़ाने की जरूरत है. पूर्व में हाइकोर्ट ने 11 मई को चारा घोटाले के आरसी- 38ए/96, आरसी-64ए/96 व आरसी-68ए/96 मामले में लालू प्रसाद को छह सप्ताह की सशर्त आैपबंधिक जमानत प्रदान की थी.
इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस की अदालत ने तीन जुलाई तक आैपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ायी थी. इसके बाद लालू प्रसाद की आैपबंधिक जमानत पुन: छह सप्ताह के लिए बढ़ायी गयी थी. इसके बाद अदालत ने एक-एक सप्ताह के लिए आैपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ायी.
सीबीआइ की अोर से कोई अधिवक्ता सुनवाई में नहीं हुआ शामिल
मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को
इधर, पूर्व पीएम के निधन पर बंद रहा हाइकोर्ट
रांची. झारखंड हाइकोर्ट शुक्रवार को पूर्व की भांति नियत समय पर खुला. न्यायाधीशगण मामलों की सुनवाई के लिए अदालतों में बैठे. लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के कारण शुक्रवार को दिन के 11 बजे से झारखंड हाइकोर्ट, झालसा, ज्यूडिशियल एकेडमी व सिविल व क्रिमिनल कोर्ट बंद कर दिये गये. इस संबंध में शुक्रवार को रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना जारी की गयी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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