रांची : सरकार, उच्च शिक्षा सचिव, निदेशक व वीसी से मांगा जवाब
Updated at : 02 Aug 2018 5:40 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने सरकार, उच्च शिक्षा सचिव, निदेशक व राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने काे कहा. मामले की सुनवाई चार सप्ताह के बाद […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने सरकार, उच्च शिक्षा सचिव, निदेशक व राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने काे कहा.
मामले की सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने अदालत को बताया कि महासंघ की हड़ताल समाप्त होने पर 26 सितंबर 2010 को उच्च शिक्षा निदेशक, संयुक्त सचिव व महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई थी, जिसमें छह सूत्री समझौता हुआ था.
निदेशक ने एक जुलाई 2010 को सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को छह सूत्री समझौते पर कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की अोर से याचिका दायर की गयी है.
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