रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को निवेशकों के करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की सीबीआइ जांच से संबंधित आदेश पर पुनर्विचार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को निवेशकों की जमा राशि के भुगतान से संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. किस निवेशक को कितनी राशि कब आैर कैसे भुगतान की गयी है, उसकी विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दाैरान भी उक्त निर्देश दिया था. खंडपीठ ने प्रार्थी को समय प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी ने बताया कि निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान किया जा चुका है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अलकेमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड की अोर से याचिका दायर की गयी है. पूर्व में जनहित याचिका की सुनवाई के दाैरान कोर्ट ने चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी की जांच सीबीआइ को साैंप दी थी. प्रार्थी ने याचिका दायर कर आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.