रांची : चार संस्थाओं को होम चलाने के लिए दिये गये प्रमाण पत्र की होगी जांच
Updated at : 26 Jul 2018 8:30 AM (IST)
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रांची : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज समेत चार संस्थानों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (जेजे एक्ट) के तहत होम चलाने के लिए जारी किये गये प्रमाण पत्र की जांच के आदेश दिये हैं. भारतीय किसान संघ के संजय मिश्रा ने बताया कि आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने अपने रांची दौरे […]
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रांची : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज समेत चार संस्थानों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (जेजे एक्ट) के तहत होम चलाने के लिए जारी किये गये प्रमाण पत्र की जांच के आदेश दिये हैं.
भारतीय किसान संघ के संजय मिश्रा ने बताया कि आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने अपने रांची दौरे के क्रम में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के कार्यकलापों की समीक्षा के दौरान यह आदेश दिया.
समीक्षा के दौरान यह बातें सामने आयी कि एक ही दिन मिशनरीज अॉफ चैरिटीज, निर्मल हृदय, बेथल मिशन और करुणा आश्रम को जेजे एक्ट के तहत होम चलाने का प्रमाण पत्र जारी किया गया था. समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन निदेशक राजेश कुमार सिंह ने 2015-16 में यह प्रमाण पत्र जारी किया था.
यह बातें भी बैठक में बतायी गयी कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले संस्थानों की गतिविधियों की कोई भौतिक सत्यापन के कार्य नहीं किये गये.
सरकार ने दिये हैं सीआइडी जांच के आदेश : निर्मल हृदय से बच्चे बचेे जाने के मामले के बाद इन सभी संस्थानों की गतिविधियों की सरकार की तरफ से सीआइडी जांच कराने के आदेश दिये गये हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने भी सीआइडी जांच को सही बताया है. उन्होंने बैठक में यह भी कहा कि मई 2018 में इन संस्थानों को जारी किये गये प्रमाण पत्र भी लैप्स हो गये हैं.
इन सभी बिंदुओं पर आयोग की तरफ से जांच कराने का फैसला लिया गया है. इसमें संलिप्त सभी पदाधिकारियों पर भी जांच संबंधी कार्रवाई करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि बच्चों की बिक्री मामले से देश भर में मिशनरिज ऑफ चैरिटी की गतिविधियां संदेह के दायरे में आयी हैं.
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