रांची : सीबीआइ अदालत के आदेश पर रोक बरकरार

Updated at : 07 Jul 2018 8:52 AM (IST)
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रांची : सीबीआइ अदालत के आदेश पर रोक बरकरार

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाने संबंधी आदेश को चुनाैती देनेवाली सीबीआइ की क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीबीआइ के एएसपी एके […]

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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाने संबंधी आदेश को चुनाैती देनेवाली सीबीआइ की क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई.
झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीबीआइ के एएसपी एके झा, पूर्व डीजीपी डीपी ओझा सहित सात लोगों के मामले में सीबीआइ अदालत के आदेश पर रोक बरकरार रखा. वहीं मामले की सुनवाई में सहयोग करने के लिए अदालत ने अधिवक्ता आशुतोष आनंद को एमीकस क्यूरी नियुक्त किया. अन्य दूसरे मामले में भी अधिवक्ता कुमार वैभव व अधिवक्ता निपुण बक्शी को एमीकस क्यूरी बनाया गया. अब सुनवाई 13 जुलाई को होगी.
उल्लेखनीय है कि सीबीआइ ने क्वैशिंग याचिका दायर कर सीबीआइ की विशेष अदालत के आरोपी बनाने संबंधी फैसले को चुनाैती दी है. अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीबीआइ के एएसपी एके झा, फूल झा, दीपेश चांडक, शिव कुमार पटवारी, एके गुटगुटिया को चाारा घाेटाले के आरसी-38ए/96 में आरोपी बनाया था.
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