रांची : सीबीआइ अदालत के आदेश पर रोक बरकरार
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाने संबंधी आदेश को चुनाैती देनेवाली सीबीआइ की क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीबीआइ के एएसपी एके […]
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाने संबंधी आदेश को चुनाैती देनेवाली सीबीआइ की क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई.
झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीबीआइ के एएसपी एके झा, पूर्व डीजीपी डीपी ओझा सहित सात लोगों के मामले में सीबीआइ अदालत के आदेश पर रोक बरकरार रखा. वहीं मामले की सुनवाई में सहयोग करने के लिए अदालत ने अधिवक्ता आशुतोष आनंद को एमीकस क्यूरी नियुक्त किया. अन्य दूसरे मामले में भी अधिवक्ता कुमार वैभव व अधिवक्ता निपुण बक्शी को एमीकस क्यूरी बनाया गया. अब सुनवाई 13 जुलाई को होगी.
उल्लेखनीय है कि सीबीआइ ने क्वैशिंग याचिका दायर कर सीबीआइ की विशेष अदालत के आरोपी बनाने संबंधी फैसले को चुनाैती दी है. अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीबीआइ के एएसपी एके झा, फूल झा, दीपेश चांडक, शिव कुमार पटवारी, एके गुटगुटिया को चाारा घाेटाले के आरसी-38ए/96 में आरोपी बनाया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










