रांची : अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को मिली 10 साल की सजा
Updated at : 03 Jul 2018 12:57 AM (IST)
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रांची : एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने अपहरण अौर दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्त नवीन खलखो (रातू रोड इंद्रपुरी निवासी) को 10 साल की सश्रम सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने जुर्माना की […]
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रांची : एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने अपहरण अौर दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्त नवीन खलखो (रातू रोड इंद्रपुरी निवासी) को 10 साल की सश्रम सजा सुनायी है.
अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने जुर्माना की राशि पीड़िता को मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया है. यह मामला अरगोड़ा थाना कांड संख्या 540/14 दिनांक 8/9/14 से संबंधित है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक सितंबर 2014 में पीड़िता अरगोड़ा पीपर टोली स्थित शिवमंदिर के पास एक डांस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी. उसी दौरान अभियुक्त नवीन खलखो उसका पीछा करने लगा. उसने जबरदस्ती पीड़िता को अपने साथ टेंपो पर बिठा लिया अौर लाइन तालाब के पास स्थित एक घर पहुंचा. वहां अभियुक्त के कुछ साथी अौर मौजूद थे.
उस रात उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया अौर दूसरे दिन हिनू के पास स्थित एक मल्टीपलेक्स के पास ले जाकर छोड़ दिया. इसके बाद पीड़िता अपने घर पहुंची अौर घरवालों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. बाद में पीड़िता ने घरवालों के साथ थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया. मामले में अभियोजन की अोर से आठ गवाही दर्ज करायी गयी थी.
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