रांची : बहुचर्चित अलीमुद्दीन हत्याकांड 29 जून 2017 को घटी थी. इसके ठीक एक साल बाद इसी दिन 29 जून 2018 को 8 आरोपियों को जमानत मिल गयी. मामले में 12 में से 8 दोषियों को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. प्रतिबंधित मांस ले जाने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने अलीमुद्दीन की पिटाई की थी. पिटाई के बाद अलीमुद्दीन की मौत हो गयी थी. इस मामले में भाजपा रामगढ़ के जिला मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो समेत आठ दूसरे आरोपियों को जमानत मिली है. फैसला एच.सी मिश्रा और बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सुनाया है.
इस मामले में गौरक्षा प्रमुख छोटू वर्मा व विहिप के नगर संयोजक के पद पर दीपक मिश्रा, और दो अन्य लोगों ने जमानत के लिए याचिका दायर नहीं की थी. इस मामले में एक अभियुक्त जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है. ध्यान रहे कि उम्रकैद की सजा पाये आठ लोगों ने ही जमानत को लेकर याचिका दायर की थी, अदालत ने सभी को जमानत दी.
