रांची : चारा घोटाला मामला, डॉ जगन्नाथ मिश्र की औपबंधिक जमानत 11 मई तक बढ़ी
Updated at : 28 Apr 2018 6:06 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाले के आरसी-68ए/96 मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र की अोर से दायर अपील पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी की आैपबंधिक जमानत की अवधि 11 मई तक बढ़ा दी. […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाले के आरसी-68ए/96 मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र की अोर से दायर अपील पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी की आैपबंधिक जमानत की अवधि 11 मई तक बढ़ा दी. अदालत ने प्रार्थी को निर्देश दिया कि वह इलाज से संबंधित मेडिकल रिकाॅर्ड प्रस्तुत करें.
उसमें यह जिक्र हो कि कब-कब क्या-क्या इलाज चिकित्सकों ने किया है. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनका इलाज गुड़गांव स्थित मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है. उन्हें ब्लड कैंसर है. पिछले तीन-चार साल से कीमोथेरेपी दी जा रही है. इस पर अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता से जानना चाहा कि कब-कब कीमोथेरेपी दी गयी है. अभी आैर कितनी बार देना है.
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