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झारखंड : जेल में ही गुजरेगी लालू प्रसाद की होली, जमानत याचिका हुई खारिज
रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जेल में ही होली मनानी पड़ेगी. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने चारा घोटाले के आरसी-64ए/96 मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी. लालू प्रसाद को आरसी-68ए/96 (चाईबासा कोषागार) मामले में भी पांच साल की सजा […]
रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जेल में ही होली मनानी पड़ेगी. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने चारा घोटाले के आरसी-64ए/96 मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी.
लालू प्रसाद को आरसी-68ए/96 (चाईबासा कोषागार) मामले में भी पांच साल की सजा हुई है. इसके लिए भी उन्होंने जमानत याचिका दायर की है. पर अदालत में उनकी इस याचिका पर सुनवाई अधूरी रही. मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से अदालत को बताया गया कि चारा घोटाले में सीबीआइ ने जो आरोप लगाये हैं, वे सच्चाई से दूर हैं.
वर्ष 1996 में घोटाले की जानकारी मिलने पर लालू प्रसाद ने ही जांच का आदेश दिया था. दोषियों पर कार्रवाई हुई थी. सीबीआइ ने उल्टे उन्हें ही फंसा दिया. उनकी तबीयत खराब रहती है. वह उम्रदराज हैं. हॉर्ट का अॉपरेशन हुआ था. उन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर आदि की बीमारी है. इस कारण उन्हें जमानत दे दी जाये.
सीबीआइ ने कहा, लालू को थी घोटाले की जानकारी
सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लालू प्रसाद मुख्यमंत्री के साथ-साथ राज्य के वित्त मंत्री भी थे.
सीएजी 1988 से रिपोर्ट दे रहे थे. पीएसी ने भी रिपोर्ट दी थी, जिसे लालू प्रसाद ने देखा था. इसके बावजूद घोटाले की जानकारी नहीं होने की बात सही नहीं है. लालू प्रसाद को घोटाले की जानकारी शुरू से थी. पूरा स्कैम तीन चरणों में हुआ था. निचले तबके के वे कर्मी थे, जो कोषागार से पैसे निकालते थे. बीच के अफसर पैसे बांटते थे.
उच्च पदाधिकारी व राजनेता उनका संरक्षण करते थे. प्रार्थी के खिलाफ जो भी आरोप हैं, उसके सबूत भी उपलब्ध हैं. ट्रायल के दाैरान प्रमाणित हो चुका है. इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए.
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