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हाईकोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद, चारा घोटाला में मिली सजा के खिलाफ की अपील

Updated at : 13 Jan 2018 8:24 AM (IST)
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हाईकोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद, चारा घोटाला में मिली सजा के खिलाफ की अपील

रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटालामामले में देवघर कोषागार सेफर्जीबिलोंके आधार परलाखोंरुपये की निकासी के मामले में मिली सजा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. साथ में जमानत की भी अर्जी दायर की. लालू प्रसाद केवकील चितरंजन प्रसाद नेशुक्रवार शाम […]

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रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटालामामले में देवघर कोषागार सेफर्जीबिलोंके आधार परलाखोंरुपये की निकासी के मामले में मिली सजा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. साथ में जमानत की भी अर्जी दायर की.

लालू प्रसाद केवकील चितरंजन प्रसाद नेशुक्रवार शाम यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस मामले पर अगले शुक्रवार अर्थात् 19 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है. लालू एवं उनके चारा घोटाले के 15 अन्य सह अभियुक्तों को अदालत ने छह जनवरी को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाने के बाद आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि जेल में प्रेषित कर दी थी, जिसे लेकर अन्य अधिकतर अभियुक्त भी झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील की तैयारी में हैं.

लालू के मुख्य अधिवक्ता चितरंज प्रसाद ने बताया कि अदालत ने शनिवार को ही अपने आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि जेल में लालू के पास भिजवा दी थी, जिसके आधार पर अपील की तैयारी की गयी और हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील दाखिल की गयी. राजद प्रमुख को साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये के चारा घोटाला में दूसरी बार आपराधिक षड्यंत्र एवं भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत छह जनवरी को सजा सुनायी गयी.

इससे पूर्व चारा घोटाले के ही चाईबासा कोषागार से जुड़े एक मामले में उन्हें तीन अक्तूबर, 2013 को भी इन्हीं धाराओं के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी थी. लालू यादव को विशेष सीबीआई अदालत ने छह जनवरी को देवघर कोषागार से 89 लाख 27 हजार रुपये के गबन के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 467, 471एवं 477ए के तहत जहां साढ़े तीन वर्ष कैद एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी.

वहीं, उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के आधार पर दोषी करार देते हुए भी अलग से साढ़े तीन वर्ष कैद एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि लालू की दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. जुर्माना न अदा करने की स्थिति में लालू यादव को छह माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. ज्ञात हो कि चारा घोटाला के इस दूसरे मामले में लालू को कुल मिलाकर अदालत ने साढ़े तीन वर्ष कैद एवं10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी.

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