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चारा घोटाला मामले फैसले पर बोले भोला : निर्दोष लालू को भाजपा को फंसाया, हार्इकोर्ट से जरूर मिलेगा न्याय

रांची : राजद प्रमुख एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को शनिवार को यहां चारा घोटाले के एक अन्य मामले में साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाये जाने के बाद राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने दावा किया कि उनके नेता पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें भाजपा के लोगों […]

रांची : राजद प्रमुख एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को शनिवार को यहां चारा घोटाले के एक अन्य मामले में साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाये जाने के बाद राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने दावा किया कि उनके नेता पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें भाजपा के लोगों ने सीबीआई के माध्यम से जानबूझ कर फंसाया है. उन्हें विश्वास है कि हार्इकोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा.

इसे भी पढ़ेंः चारा घोटाला : लालू को साढ़े तीन साल की सजा, जगदीश शर्मा को सात साल की जेल

भोला यादव ने अदालत परिसर में ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम अदालती फैसले का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कानूनी प्रावधानों का उपयोग करके हम हार्इकोर्ट में अगले सप्ताह अपील करेंगे, जहां हमें न्याय मिलने का पूरा विश्वास है. लालू के बहुत करीबी माने जाने वाले भोला यादव ने दो टूक आरोप लगाया कि यह सब भाजपा की साजिश है और उसके दबाव ने सीबीआई ने फर्जी ढंग से लालू यादव को फंसाया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने लगातार आरोप लगाया था कि लालू ने चारा का सारा पैसा खा लिया. यदि इसमें थोड़ा भी तथ्य होता, तो आय के स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में लालू यादव आखिर कैसे बरी हो जाते? उन्होंने कहा कि अब सोमवार को लालू के वकील आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन देंगे. जैसे ही वह प्राप्त हो जायेगी, उसे लेकर झारखंड हार्इकोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील की जायेगी.

इससे पहले शनिवार को करीब 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जहां साढ़े तीन साल की कैद एवं 10 लाख जुर्माने की सजा सुनायी गयी.

वहीं, उनके दो पूर्व सहयोगी लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को सात वर्ष की कैद एवं बीस लाख रपये जुर्माना एवं बिहार के पूर्व मंत्री आर के राणा को साढ़े तीन साल की कैद एवं 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा विशेष सीबीआई अदालत ने सुनायी.

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