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शिकायत के बाद मुखिया पर तुरंत करें कार्रवाई

पंचायती राज विभाग का अादेश, उपायुक्त करेंगे पद से हटाने की अनुशंसा मुखिया व उप मुखिया पर कार्रवाई की प्रक्रिया 1. ग्राम पंचायत के मुखिया व उप मुखिया के खिलाफ कदाचार, भ्रष्टाचार या कर्तव्यों के अनुपालन के संबंध में मिले शिकायत या आरोप पर तुरंत कार्रवाई की जाये. 2. प्रारंभिक जांच के लिए पंचायती राज […]

पंचायती राज विभाग का अादेश, उपायुक्त करेंगे पद से हटाने की अनुशंसा
मुखिया व उप मुखिया पर कार्रवाई की प्रक्रिया
1. ग्राम पंचायत के मुखिया व उप मुखिया के खिलाफ कदाचार, भ्रष्टाचार या कर्तव्यों के अनुपालन के संबंध में मिले शिकायत या आरोप पर तुरंत कार्रवाई की जाये.
2. प्रारंभिक जांच के लिए पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी या उपायुक्त (जिला निर्वाचन पदाधिकारी) किसी पदाधिकारी को अधिकृत करेंगे. इस जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पदधारक को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जायेगा. अवसर देने से संबंधित पत्र भी जांच रिपोर्ट के साथ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा.
3. संबंधित जांच पदाधिकारी आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण व तथ्यों की समीक्षा कर साक्ष्य सहित अपना मंतव्य सात दिनों के अंदर उपायुक्त को भेजेंगे.
4. जिले के उपायुक्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए मुखिया या उप मुखिया को फिर से अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे, ताकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हो सके.
5. जांच में दोषी पाये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (उपायुक्त) संबंधित मुखिया या उप मुखिया का पावर सीज करते हुए क्रमश: उप मुखिया या संबंधित पंचायत में यह पद खाली रहने पर किसी अन्य निर्वाचित सदस्य को मुखिया का कार्य करने संबंधी अादेश देंगे. वहीं, उपायुक्त संबंधित मुखिया या उप मुखिया को पद से हटाने या निलंबित करने संबंधी अनुशंसा ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) से करेंगे.
6. मुखिया या उप मुखिया को उनके पद से हटाने, निलंबित करने या अारोप मुक्त करने संबंधी अंतिम कार्रवाई ग्रामीण विकास विभाग सुनिश्चित करेगा. आरोप मुक्त होने की स्थिति में पदधारक को उक्त अवधि का भत्ता दिया जायेगा.
7. पद से हटाने या निलंबन करने संबंधी अपना निर्णय विभाग संबंधित जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (उपायुक्त) तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त को भेजेगा. वहीं निर्णय की तिथि से पदधारक पद से हटाये गये या निलंबित समझे जायेंगे.

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