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झारखंड : खेल विश्वविद्यालय से तैयार होंगे झारखंड के नायक, बदलेगी सूरत
झारखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017 विधानसभा से पारित रांची : विधानसभा से गुरुवार को झारखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017 पारित हो गया. इसके साथ ही खेल गांव में संचालित स्पोर्ट्स एकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जायेगा. मालूम हो कि अभी खेल गांव में सीसीएल द्वारा स्पोर्ट्स एकेडमी का संचालन किया जा रहा […]
झारखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017 विधानसभा से पारित
रांची : विधानसभा से गुरुवार को झारखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017 पारित हो गया. इसके साथ ही खेल गांव में संचालित स्पोर्ट्स एकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जायेगा. मालूम हो कि अभी खेल गांव में सीसीएल द्वारा स्पोर्ट्स एकेडमी का संचालन किया जा रहा है.
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार राज्य में खेल के क्षेत्र में दक्ष नायकों को तैयार करने का उद्देश्य विश्वविद्यालय का होगा.शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से विकसित शैक्षणिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा प्रशिक्षण की उन्नत तकनीकी को भी प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य होगा. जिसमें सैद्धांतिक जानकारी, व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना तथा जिससे विशेषज्ञता का सृजन हो, शारीरिक शिक्षण में संवर्धन प्रदान करना एवं खेल के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना विश्वविद्यालय का काम होगा.
विधेयक के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान, खेल तकनीकी के क्षेत्र में, हर स्तर पर ज्ञान, कौशल और क्षमता की अभिवृद्धि करना तथा सभी तरह के खेल विधाओं, गेम्स में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण विश्वविद्यालय में प्रदान किया जायेगा. शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के क्षेत्र में उच्च दक्षता प्राप्त नायकों को तैयार करना, खेल तकनीकी तथा सभी खेलों में उच्च स्तरीय प्रदर्शन प्रशिक्षण की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने का है.
विधेयक के अनुसार विश्वविद्यालय को शारीरिक शिक्षण, खेल विज्ञान, खेल तकनीकी एवं उच्च स्तरीय प्रदर्शन, प्रशिक्षण सभी खेलों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए विद्यालयों महाविद्यालयों खेल एवं मनोरंजन संस्थाओं के संस्थानों, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान के शोध एवं प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अंतरराष्ट्रीय संघों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होगा.
मुख्य अंश
1. विश्वविद्यालय के खेल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे खेल औषधि, योगा आदि के लिए शिक्षण शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय-समय पर नियामक निकाय के पर्यवेक्षण में किया जायेगा.
2. विश्वविद्यालय में प्रवेश नामांकन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा. योग्यता का निर्धारण प्राप्तांक अहर्ता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड एवं पाठ्यतर और अतिरिक्त पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या सामान्य पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगठन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर किया जायेगा.
3. विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की कुल संख्या में से झारखंड राज्य के मूल निवासियों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जायेगा.
4. विवि को कम से कम 50% शिक्षकेतर पदों को झारखंड के मूल निवासी के लिए आरक्षित करने का प्रावधान होगा. सीटों के आरक्षण का नियमन सरकार के नियम और समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा.
5. विश्वविद्यालय को तमाम सूचनाएं विद्यार्थियों एवं अन्य स्टेक होल्डर के हित में सार्वजनिक करनी होगी. जैसे कि संचालित पाठ्यक्रम, अलग-अलग कोटी (श्रेणी) के तहत सीटें, शुल्क एवं अन्य परिव्यय, प्रदत सहूलियत एवं सुख सुविधाएं , उपलब्ध संकाय/ प्राध्यापक वर्ग एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएं.
6. विश्वविद्यालय के पूरी छात्र क्षमता का कम से कम 5% छात्रों को मेधा छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी.
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