झारखंड सरकार ने गोवंश हत्या पर कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Aug 2017 10:48 AM
रांची : झारखंड सरकार ने बुधवार को एक विज्ञापन के माध्यम से आम लोगों को सूचित किया है कि किसी भी परिस्थिति में गोवंशीय पशु जैसे गाय, बैल, बछड़ा, सांड, ऊट आदि को काटने या कुर्बानी देने पर कड़ी पाबंदी लगा दी है. सरकार ने इस विज्ञापन में कहा है कि इस प्रकार के कृत्यों […]
रांची : झारखंड सरकार ने बुधवार को एक विज्ञापन के माध्यम से आम लोगों को सूचित किया है कि किसी भी परिस्थिति में गोवंशीय पशु जैसे गाय, बैल, बछड़ा, सांड, ऊट आदि को काटने या कुर्बानी देने पर कड़ी पाबंदी लगा दी है. सरकार ने इस विज्ञापन में कहा है कि इस प्रकार के कृत्यों में संलिप्त व्यक्ति को केंद्र और राज्य द्वारा गठित विभिन्न अधिनियमों के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और उनपर मुकदमा चलाया जा सकता है.
विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि इन पशुओं को काटने, कुर्बानी देने, खरीदन, बेचने, परिवहन करने, संग्रह करने आदि को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है. इस मामले में आईपीसी की पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और केंद्र-राज्य द्वारा गठित विभिन्न अधिनियमों के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है. ऐसी किसी भी घटना की सूचना कोई भी आम व्यक्ति अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे सकता है.
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