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लालू की याचिका पर सुनवाई पूरी, CBI ने कहा, आरोप में कोई दम नहीं है, लालू मामले को लंबा खींचना चाहते हैं

Updated at : 26 Aug 2017 6:46 AM (IST)
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लालू की याचिका पर सुनवाई पूरी, CBI ने कहा, आरोप में कोई दम नहीं है, लालू मामले को लंबा खींचना चाहते हैं

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत से केस ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सीबीआइ से जानना चाहा कि प्रार्थी लालू प्रसाद से संबंधित मामले किस अदालत में चल रहे हैं आैर वे किस स्टेज में […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत से केस ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सीबीआइ से जानना चाहा कि प्रार्थी लालू प्रसाद से संबंधित मामले किस अदालत में चल रहे हैं आैर वे किस स्टेज में हैं. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से सुप्रीम कोर्ट से आये वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में 10 अगस्त को बचाव पक्ष के गवाह आइपीएस अधिकारी सुनील कुमार की गवाही के दाैरान उनसे जाति पूछी गयी थी. लालू प्रसाद की तबीयत खराब है. इसकी जानकारी अदालत को दी गयी.
इसके बावजूद सुनवाई के दाैरान उनके अटेंडेंट को अदालत से बाहर कर दिया गया. इस अदालत से उन्हें न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. वरीय अधिवक्ता श्री सिंह ने सीबीआइ की अदालत में चल रहे मुकदमा संख्या आरसी-64ए/96 व आरसी-38ए/96 को किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने का आग्रह किया. वहीं, सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता ने निचली अदालत की रिपोर्ट को पेश करते हुए प्रार्थी की दलील का विरोध किया. कहा कि जो आरोप लगाया जा रहा है, वह सही नहीं है. प्रार्थी मामले के ट्रायल को लंबा खींचना चाहता है, ताकि अदालत जल्दी फैसला नहीं सुना सके.
पूर्व में भी सीबीआइ अदालत पर प्रार्थी आरोप लगा चुका है. हाइकोर्ट में प्रार्थी की याचिका मेंटनेबल नहीं है. वह खारिज करने योग्य है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने चारा घोटाला कांड संख्या आरसी-64 ए/96 व आरसी-38 ए/96 की सुनवाई किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है.
चारा घोटाला : अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी दी
चारा घोटाला से जुड़े मामले में शुक्रवार को सीबीआइ की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में प्रायर परमिशन दायर किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. शुक्रवार को लालू प्रसाद ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिरी दी.
गौरतलब है कि शिवपाल सिंह की अदालत में आरसी 38ए/96 अौर आरसी 64ए/96 मामले में सुनवाई चल रही है. इसके अलावा सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में आरसी 68ए/96 मामले में तथा सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में आरसी 47ए/96 मामले की सुनवाई चल रही है. आरसी 47 में अभियोजन पक्ष की अोर से द्वारका प्रसाद की गवाही दर्ज की गयी.
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