सरकार की अोर से उक्त बातें शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट को बतायी गयी. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने कहा कि सरकार के जवाब पर वह अपना पक्ष रखेंगे. दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे. इसके लिए खंडपीठ ने दो सप्ताह का समय दिया. इसके बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गयी.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रांची जिला बार एसोसिएशन की अोर से जनहित याचिका दायर कर बार भवन के पास खाली सरकारी जमीन को आबंटित करने के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया गया है. जी प्लस फोर बार भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें सभी अधिवक्ताअों को बैठने की जगह नहीं मिल पायी है.