उपायुक्त ने सभी सीओ को दिया निर्देश एक माह के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा, सभी अंचलों में होगी जमीन घोटाले की जांच

Published at :24 Jun 2017 7:48 AM (IST)
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उपायुक्त ने सभी सीओ को दिया निर्देश एक माह के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा, सभी अंचलों में होगी जमीन घोटाले की जांच

रांची: फरजी तरीके से दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचनेवालों का संकट बढ़ गया है. अब जमीन घोटाले की जांच केवल पुंदाग और बजरा तक समित नहीं रहेगी. उपायुक्त मनोज कुमार ने सभी अंचलों के सीओ को निर्देश दिया है कि वे जिले के चारों अंचलों में सभी जमीनों के दस्तावेज, कबुलियत, इस्तीफानामा और बंदोबस्ती की […]

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रांची: फरजी तरीके से दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचनेवालों का संकट बढ़ गया है. अब जमीन घोटाले की जांच केवल पुंदाग और बजरा तक समित नहीं रहेगी. उपायुक्त मनोज कुमार ने सभी अंचलों के सीओ को निर्देश दिया है कि वे जिले के चारों अंचलों में सभी जमीनों के दस्तावेज, कबुलियत, इस्तीफानामा और बंदोबस्ती की जांच करें. उपायुक्त ने एक माह के अंदर जांच रिपोर्ट राजस्व शाखा को सौंपने का निर्देश भी दिया है.

उपायुक्त ने जमीन घोटाले की अंचलवार रिपोर्ट मांगी है. रांची में चार अंचल हैं, जिनमें रांची, बड़गाईं, अरगोड़ और हेहल शामिल हैं. आशंका जतायी जा रही है कि जांच के बाद इन सभी अंचलों के मौजों में जमीन घोटाले के कई मामले सामने आयेंगे. हालांकि, उपायुक्त जमीन घोटाले की जांच एसआइटी से कराने संबंधित प्रस्ताव विभाग को पहले ही भेज चुके हैं. उपायुक्त ने जालसाजी कर दस्तावेज और स्थायी लीज बंदोबस्त के कागजात के आधार पर पंजी-2 में जमाबंदी बनानेवाले राजस्व कर्मचारियों को चिह्नित कर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि गलत पाये गये निबंधित दस्तावेजों में आदिवासी और गैरमजरूआ खाते की भूमि की संधारित मांग को भी निरस्त करें. उपायुक्त के आदेश से जमीन माफियाओं और राजस्व विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है.
जांच दल ने कई गड़बड़ियां पकड़ीं : अपर समाहर्ता अंजनी मिश्रा के नेतृत्व में बनी जांच टीम ने जमीन से संबंधित दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां पकड़ी थीं. जांच के दौरान आदिवासी खाते की भूमि के इस्तीफा के लिए जिन दस्तावेजों को बुक में अंकित किया गया है, उसके विक्रेता के नाम एवं अंगुष्ट पंजी में अंकित विक्रेता के नाम से नहीं मिल रहा है. वहीं, गैरमजरूआ खाते की भूमि के विक्रेताओं के नाम भी अंगुष्ट पंजी से मेल नहीं खाते हैं. वॉल्यूम 36 वर्ष 1945 के दस्तावेज बुक में 201 दस्तावेज अंकित हैं. इनमें से 99 दस्तावेजाें के विक्रेताओं के नाम में अंकित विक्रेताओं के नाम से मेल नहीं खा रहे हैं. जबकि, 102 दस्तावेजों के विक्रेताओं के नाम में अंकित विक्रेताओं के नाम से मेल नहीं खा रहे.
गैर आदिवासियों के नाम हस्तातंरण की भी जांच करें
उपायुक्त ने कहा है कि गैरमजरूआ खाते की भूमि के अंतरण एवं आदिवासी खाते की भूमि को गैर आदिवासी के नाम हस्तांतरण से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच जिला अवर निबंधक से करायें, ताकि सही तरीके से मामला पकड़ में आ सके.
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