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ऑटो रिक्शा, टेंपो व इ रिक्शा के संबंध में विशेष निर्देश

जिला प्रशासन, रामगढ़ ने जिला अंतर्गत ऑटो रिक्शा टेंपो, इ रिक्शा व मैनुअल रिक्शा को भाड़े पर चलाने के संबंध में कई विशेष दिशा निर्देश जारी किये हैं. निर्देश के अनुसार ऑटो रिक्शा व टेंपो व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए.

रामगढ़ : जिला प्रशासन, रामगढ़ ने जिला अंतर्गत ऑटो रिक्शा टेंपो, इ रिक्शा व मैनुअल रिक्शा को भाड़े पर चलाने के संबंध में कई विशेष दिशा निर्देश जारी किये हैं. निर्देश के अनुसार ऑटो रिक्शा व टेंपो व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए. सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए. परमिट ही उनका रूट पास माना जायेगा. इन्हें अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी. इ रिक्शा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रूट पास उनका पास माना जायेगा. परमिट व रूट पास की प्रति ऑटो व इ रिक्शा के सामने वाले शीशे पर चिपकाना अनिवार्य होगा.

ऑटो रिक्शा टेंपो, इ रिक्शा व मैनुअल रिक्शा की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए. बीच में रोककर सवारी लेना मना रहेगा. सभी चालकों को मास्क, फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा. सभी को स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा. नये यात्री के बैठने के पूर्व सीट, अंदर के सभी रॉड व यात्रियों के संपर्क में आने वाले वाहन के समस्त सामान को सैनिटाइज करना होगा.

ऑटो रिक्शा, टेंपो, इ-रिक्शा व मैनुअल रिक्शा में चालक के अतिरिक्त चार व्यक्तियों तक के बैठने की क्षमता वाले में दो, सात व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले में चार, इ रिक्शा में दो व मैनुअल रिक्शा में एक व्यक्ति को ही बैठाने की अनुमति होगी. यात्रियों को सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारों में बैठना होगा.

यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. यात्रा के दौरान यात्रियों व चालकों द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा. यात्री व चालकों से अनुरोध किया गया है कि स्मार्ट फोन रहने पर वह आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें व उसे हमेशा ऑन रखें.

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