भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में उपायुक्त की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश
Published by : SAROJ TIWARY Updated At : 19 May 2026 11:49 PM
भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में उपायुक्त की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश
रामगढ़. सिविल जज (सीनियर डिवीजन द्वितीय) सह विशेष न्यायाधीश एलए शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा से जुड़े एक पुराने मामले में बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने लगभग 87.43 लाख की बकाया राशि वसूली को लेकर रामगढ़ उपायुक्त से संबंधित चल संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया है. यह आदेश लैंड रेफरेंस केस संख्या 26/1986 एवं संबंधित लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 4/2004 में पारित किया गया है. यह मामला रामगढ़ न्यायमंडल का सबसे पुराना लंबित निष्पादन वाद बताया जा रहा है. अदालत के अनुसार, वर्ष 2004 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारक व याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाना था. इसमें मूल मुआवजा राशि और 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज शामिल है. न्यायालय ने कहा कि अब तक 87,43,824.73 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है. अदालत ने बैलिफ को निर्देश दिया है कि वह रामगढ़ उपायुक्त से संबंधित विभिन्न चल संपत्ति को कुर्क करे, जिसमें रामगढ़ उपायुक्त का सरकारी वाहन व अन्य वस्तुएं भी शामिल होंगी. यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संपत्ति को न्यायालय के अगले आदेश तक कुर्क रखा जायेगा. अदालत ने बैलिफ को इस वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 25 मई तक न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है.
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