नीट परीक्षा को लेकर 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

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नीट परीक्षा को लेकर 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

नीट परीक्षा को लेकर 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

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रामगढ़. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित नीट (यूजी) परीक्षा तीन मई को प्रथम पाली में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक जिले के तीन परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जायेगी. परीक्षा को स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किये हैं. अनुमंडल दंडाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्र और उसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी. हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, परीक्षा कार्य में लगे शिक्षक-कर्मचारी और परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा. निषेधाज्ञा क्षेत्र में हथियार लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

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Saroj Tiwary

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