आवास के बदले ग्रेच्युटी रोकना गैर कानूनी : रमेंद्र
Updated at : 01 Apr 2017 12:42 AM (IST)
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भुरकुंडा : एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार ने कहा है कि सीसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा कंपनी का आवास नहीं खाली करने पर उनका ग्रेच्युटी (उपादान) का भुगतान रोकना पूरी तरह गैर कानूनी है. सीसीएल प्रबंधन ने कार्यपालक आदेश के तहत इस भुगतान पर रोक लगाया है, जो दी पेमेंट ऑफ […]
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भुरकुंडा : एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार ने कहा है कि सीसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा कंपनी का आवास नहीं खाली करने पर उनका ग्रेच्युटी (उपादान) का भुगतान रोकना पूरी तरह गैर कानूनी है. सीसीएल प्रबंधन ने कार्यपालक आदेश के तहत इस भुगतान पर रोक लगाया है, जो दी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत गैर कानूनी है. कार्यपालिका को ग्रेच्युटी भुगतान के लिए अधिनियम के अलावा कोई शर्त लगाने का अधिकार ही नहीं है.
उन्होंने सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को पत्र भी लिखा है. इसमें दी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का जिक्र करते हुए पूरा मामला बताया है. कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारी द्वारा आवास खाली नहीं करने पर ग्रेच्युटी भुगतान को रोकना अवैध करार दिया है. श्री कुमार ने सीसीएल अध्यक्ष से आग्रह किया है कि जितने भी कर्मचारियों का आवास खाली नहीं करने के कारण ग्रेच्युटी का भुगतान रोका गया है, उन्हें उक्त एक्ट के तहत सूद के साथ भुगतान करने का काम किया जाये. पत्र की प्रतिलिपि सीसीएल के डीपी को भी प्रेषित की है.
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