घनी आबादीवाले क्षेत्र में नहीं रहेंगी पटाखे की दुकानें
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :05 Apr 2016 7:45 AM (IST)
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झारखंड चेंबर के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला न्यायालय के आदेश के बाद ही खोले जा सकेंगे सील किये गये गोदाम रामगढ़ : फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर के उपाध्यक्ष रांची रोड निवासी अशोक जैन के नेतृत्व में सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त ए दोड्डे से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के समक्ष […]
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झारखंड चेंबर के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला
न्यायालय के आदेश के बाद ही खोले जा सकेंगे सील किये गये गोदाम
रामगढ़ : फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर के उपाध्यक्ष रांची रोड निवासी अशोक जैन के नेतृत्व में सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त ए दोड्डे से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के समक्ष सील किये गये पटाखों के दुकान व गोदामों को व्यवसायिक दृष्टिकोण से खोलने की मांग के साथ-साथ खुदरा दुकानों के लाइसेंस को रद्द नहीं किये जाने की बात रखी. उपायुक्त ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जनहित में घनी आबादी वाले क्षेत्र में पटाखों की दुकान रखना काफी खतरनाक है.
जनता के जान-माल की सुरक्षा को देखते हुए घनी आबादी वाले क्षेत्र के पटाखा दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सील किये दुकानों को दुकानदारों से मांगे गये स्पष्टीकरण के संतोषजनक जवाब मिलने के बाद खोल दिया जायेगा. किंतु जिन गोदामों को सील किया गया है, न्यायालय द्वारा आदेश मिलने के बाद ही खोला जायेगा. उपायुक्त ने कहा कि न्यायालय अगर पटाखों को नष्ट करने का आदेश देगी तो पटाखे नष्ट किये जायेंगे. अगर न्यायालय जुर्माना लगाने कहेगी तो जुर्माना लगाया जायेगा.
उन्होंने यह भी कहा कि शहर से बाहर अगर दुकान के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन देते हैं तो दुकानदारों को लाइसेंस देने की कार्रवाई की जायेगी तथा इसके लिए छह अप्रैल को तीन बजे से सभी लाइसेंसधारी दुकानदारों के साथ बैठक की जायेगी. प्रतिनिधिमंडल में बलजीत सिंह बेदी, कमल बगड़िया व पटाखा व्यवसायी अशोक अग्रवाल शामिल थे.
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