मेदिनीनगर. चैनपुर थाना क्षेत्र के परसवाखांड़ गांव के प्रभु परहिया की हत्या के मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास व 10 हजार का जुर्माना लगाया है. अभियुक्त प्रभु परहिया को जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश छह ने सोमवार को यह सजा सुनायी है. मालूम हो कि तापेश्वर परहिया के ख़ेत में मकई का पौधा लगा हुआ था. आरोपी प्रभु परहिया उसके खेत में अपना जानवर छोड़ दिया था. इसके बाद वादी की पत्नी विफनी देवी अपने खेत से मवेशी को हटाने गयी थी. तब अभियुक्त प्रभु परहिया ने बीफनी देवी को टांगी से मारकर हत्या कर दिया था. इसके बाद बिकनी देवी के पति तापेश्वर परहिया ने नौ अगस्त 2011 को चैनपुर थाना में प्रभु परहिया के खिलाफ हत्या को लेकर चैनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. इस कांड के अनुसंधानकर्ता चैनपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक जनार्दन शर्मा थे. एनडीपीएस एक्ट के तहत दो आरोपियों को 12 की कारावास मेदिनीनगर. एनडीपीएस एक्ट के तहत दो आरोपी देवेंद्र साबर व मनोज सेठी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगा. इन दोनों को जिला व अपर सत्र न्यायाधीश डाल्टनगंज वन ने सोमवार को यह सजा सुनायी है. आरोपी देवेंद्र साबर व मनोज सेठी उड़ीसा के संबलपुर जिला का रहने वाला है. देवेंद्र गाड़ी चला रहा था. जबकि मनोज सेठी उस गाड़ी में सह चालक के रूप में था. मालूम हो कि 29 सितंबर 2022 को सतबरवा थाना से टाटा 709 सफेद रंग की गाड़ी नंबर जेएच 01 एयू 1774 से तीन क्विंटल 20 केजी गांजा बरामद किया गया था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा की तस्करी की जा रही है. इसके बाद पुलिस ने सुबह तीन बजे सतबरवा थाना के सामने वाहन चेकिंग चलाया. चेकिंग के दौरान वाहन से गांजा बरामद किया गया था. पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि गांजा लातेहार से उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिला ले जाया जा रहा है. इस कांड के अनुसंधानकर्ता सतबरवा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक ऋषिकेश कुमार राय थे.
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