दहेज हत्या आरोपी पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Apr 2024 10:00 PM
सतबरवा थाना के झाबर गांव की शहीदा बीबी ने मृतका के पति, ससुर, सास, गोतनी व भसुर के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
मेदिनीनगर. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति तसलीम अंसारी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सतबरवा थाना के झाबर गांव की शहीदा बीबी ने मृतका के पति, ससुर, सास, गोतनी व भसुर के विरुद्ध लेस्लीगंज थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बताया था कि पुत्री नाजिया खातून की शादी पांच वर्ष पूर्व तस्लीम अंसारी के साथ की थी. लेकिन शादी के एक वर्ष बाद ही पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. वह बीच वह बेटी व दामाद को पैसा भी देती रहीं. 16 जून 2021 को पुत्र मोहम्मद अहजद से 50 हजार रुपया भिजवाया था. लेकिन 17 जून 2021 को नाजिया खातून की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया और आत्महत्या कर लेने की बात कही गयी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाजिया की मौत दम घुटने की वजह से बतायी गयी थी. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आरोपी पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही मृतका नाजिया खातून के नाबालिग पुत्र के पुनर्वास की व्यवस्था व मृतका की मां शहीदा बीबी को भी मुआवजा देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार पलामू को दिया है. इस केस के एक मुदालय ससुर वली मोहम्मद मियां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. विदित हो कि पुलिस द्वारा मृतका की सास पारो बीबी, गोतनी असमीना बीबी व भसुर कासिम मियां का नाम अनुसंधान में हटा दिया गया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










