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पांच तक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के लिए करें आवेदन

Updated at : 28 Jun 2025 10:37 PM (IST)
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पांच तक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के लिए करें आवेदन

पलामू के उप विकास आयुक्त जावेद अहमद ने शनिवार को रेड़मा स्थित नियोजन कार्यालय का निरीक्षण किया.

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प्रतिनिधि, मेदिनीनगर

पलामू के उप विकास आयुक्त जावेद अहमद ने शनिवार को रेड़मा स्थित नियोजन कार्यालय का निरीक्षण किया. कहा कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बहाली के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पांच जुलाई है. उन्होंने आवेदकों से अपील किया कि पांच जुलाई तक अपना आवेदन नियोजन कार्यालय में जमा कर दें, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. उन्होंने कहा कि यहां देखा गया कि किस तरह से नियोजन कार्यालय में काम किया जा रहा है. क्या-क्या सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिले में नौ अगस्त तक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बहाली को पूरा कर लेना है. आरक्षण का रोस्टर क्लियर हो चुका है. जबकि पूर्व में 255 पदों पर अनुसेवक की बहाली की गयी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द कर दिया गया था. लेकिन इस बार 585 पदों पर बहाली की जायेगी. विभिन्न विभागों से रिक्तियां मांगी गयी थी. इसमें समाहरणालय के अलावा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व सहकारिता विभाग से भी रिक्तियां मांगी गयी थी. इसके लिये जल्द हीं विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा. पलामू प्रमंडल के आयुक्त के स्तर से आरक्षण का रोस्टर क्लियर किया जा चुका है. इस पद के लिए झारखंड में जो नियमावली है. उसके अनुसार बहाली की जायेगी. योग्यता 10वीं पास रखा गया है. उन्हें साइकिल चलाना आना चाहिए. श्रम नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए. शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व से कार्य कर रहे 255 लोगों को कार्य से हटा दिया गया था. इसके बाद तत्कालीन डीसी शशि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 255 अनुसेवक को बर्खास्त कर दिया था. इस संबंध में डीसी ने पत्र जारी कर कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नयी दिल्ली द्वारा सिविल अपील नंबर 13950 डैस13951/ 2024 में पारित न्यायाधीश के अनुपालन के संबंध में 22 फरवरी को बैठक की गयी थी. बैठक में निर्णय लिया गया था कि विज्ञापन संख्या 1/2010, 2/2010 से संबंधित नियुक्त सभी अनुसवकों को अविलंब सेवा से बर्खास्त करते हुए कार्य मुक्त करना सुनिश्चित करें. साथ ही ऐसे नियुक्त सभी अनुसेवकों में से सेवानिवृत्ति, मृत होने की स्थिति में उनके आश्रितों को स्वीकृत पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सभी प्रदत्त लाभ को भी रद्द करना सुनिश्चित करें. इस संबंध में सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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