पांकी व चक दुकान के लिए पड़े 69 आवेदन छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के लोगों ने भी दिया है आवेदन फोटो 21 डालपीएच 9 प्रतिनिधि, मेदिनीनगर पलामू जिले में एक सितंबर से 70 शराब दुकानों को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने लॉटरी प्रणाली अपनायी है. इन दुकानों के लिए कुल 477 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो 28 समूहों में विभाजित हैं. इस बार झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों ने भी ऑनलाइन आवेदन किया है, जिससे यह प्रक्रिया राज्य की सीमाओं से बाहर भी चर्चा का विषय बन गयी है. सबसे अधिक आवेदन ग्रुप 21 के लिए ग्रुप 21 के अंतर्गत आने वाले पांकी और चक शराब दुकानों के लिए सबसे अधिक 69 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसके बाद शहर के जेलहाता से साहित्य समाज चौक के बीच स्थित दुकान के लिए 34 आवेदन आये हैं. मोहन सिनेमा हॉल के पास बस स्टैंड की दुकान के लिए 31, सरकारी बस स्टैंड के पास की दुकान के लिए 29, चियांकी हवाई अड्डा, सतबरवा और पोलपोल के लिए 14 आवेदन प्राप्त हुए हैं. ग्रुप 20 के पड़वा और उंटारी की दुकानों के लिए 28 आवेदन आये हैं, जबकि एफसीआई से बैरिया चौक तक की दुकान के लिए 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं. रेड़मा की दुकान के लिए मात्र तीन आवेदन आये हैं. आवेदन प्रक्रिया और लॉटरी तिथि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आठ अगस्त से शुरू होकर 20 अगस्त तक चली. अब 22 अगस्त को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जायेगा. इस बार कुल 70 दुकानों में से 7 देसी और 63 कंपोजिट दुकानें खोली जायेंगी. पहले की व्यवस्था में विदेशी, देसी और कंपोजिट तीनों प्रकार की दुकानें शामिल होती थीं, लेकिन इस बार विदेशी शराब की दुकानें नहीं खोली जायेंगी. वित्तीय और संचालन से जुड़ी जानकारी शराब दुकान की लॉटरी के लिए टिकट की कीमत न्यूनतम पांच लाख और अधिकतम 25 लाख निर्धारित की गयी है. जिन आवेदकों को लॉटरी में दुकान नहीं मिल पायेगी, उन्हें आवेदन शुल्क और जीएसटी की राशि काटकर शेष पैसा वापस कर दिया जायेगा. जिन व्यक्तियों को दुकान आवंटित होगी, उन्हें चार साल सात माह के लिए दुकान संचालन का अधिकार मिलेगा. हालांकि, हर वर्ष इसका नवीनीकरण (रिनियूवल) कराना अनिवार्य होगा, जिसमें 10 प्रतिशत शुल्क की वृद्धि की जायेगी. लाइसेंसधारी व्यक्ति दुकान को किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता है. यदि वह स्वयं दुकान नहीं चलाना चाहता, तो वह अपने बेटे, बेटी, पत्नी या पति को संचालन का अधिकार दे सकता है, लेकिन इसे किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता. दुकान के संचालन के लिए सरकार द्वारा 12 प्रतिशत का रिटेल मार्जिन निर्धारित किया गया है. महिला लाइसेंसधारी पर विशेष नियम उत्पाद अधीक्षक संजीत कुमार देव ने बताया कि दुकान का लाइसेंस महिला के नाम पर हो सकता है, लेकिन किसी भी दुकान पर महिला शराब बेचने का कार्य नहीं कर सकती है. यह नियम महिला सुरक्षा और सामाजिक दृष्टिकोण से लागू किया गया है. दुकान संचालन समय और बंदी के दिन शराब दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी. हालांकि, कुछ विशेष अवसरों पर दुकानें बंद रहेंगी, जैसे—होली, मोहर्रम, रामनवमी, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इन दिनों शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सरकार का राजस्व लक्ष्य राज्य सरकार ने पलामू जिले से आगामी सात माह में 112 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है. वर्तमान में जिले में लगभग 43 शराब दुकानें संचालित हो रही हैं. उत्पाद विभाग के अनुसार, अब तक किसी भी दुकान से अधिक मूल्य वसूलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.
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