पहले की एपीएल सूची वालों को भी केरोसिन मंत्री ने कहा, देना होगा आवेदन वरीय संवाददाता, रांचीजिन एपीएल लोगों या उनके परिवार का नाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के वर्तमान लाभुकों की सूची में नहीं है, उन्हें भी अब केरोसिन तेल मिलेगा. खाद्य आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई विभागीय बैठक में यह लिया गया है. विभागीय मंत्री सरयू राय ने कहा है कि जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुक अथवा पात्र की सूची में नहीं हैं, परंतु पहले की एपीएल सूची में उनका नाम है, उन्हें भी तेल दिया जायेगा, पर इसके लिए उन्हें आवेदन देना होगा. आवेदन कब व कहां देना है, इसकी सूचना अखबारों के जरिये बाद में दी जायेगी. वहीं केरोसिन वेंडर (हॉकर) के लिए कहा गया है कि उन्हें पहले की तरह केरोसिन आवंटित किये जायेंगे, पर उन्हें केरोसिन उपभोक्ता का नाम, उनका आधार व मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा. इधर, विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाये गये राशन कार्डो में लाभुकों के नाम के दोहराव (डुप्लीकेशन) को हटाने का अादेश एनआइसी को दिया है. बैठक के दौरान सचिव विनय कुमार चौबे ने मंत्री सरयू राय को बताया कि एनआइसी को सॉफ्टवेयर के माध्यम से डुप्लीकेशन की पहचान करने और नाम हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त नये नाम जोड़ने के लिए सभी बीडीओ को आवेदन स्वीकार करने के लिए आदेश दिया जा चुका है. बैठक में मंत्री ने कहा कि राशन डीलरों को अब एक-एक छंटाक चावल का हिसाब देना होगा. अक्तूबर-नवंबर में कितना चावल बचा है, डीलर इसकी जानकारी दें. मंत्री ने कहा कि कई जगहों पर एमओ और डीलरों में मिलीभगत की शिकायतें मिली हैं. विभाग इस पर गंभीर है. उन्होंने कहा कि एक ही नाम वाले एक से अधिक कार्ड की जिम्मेवारी संबंधित डीलर की होगी. डीएसअो की बैठक 15 के बाद : मंत्री ने कहा है कि15 दिसंबर को पंचायत चुनाव के बाद सभी डीएसओ की बैठक होगी. तब तक सभी कमियों को दूर कर लिया जाये. जिन लोगों ने राशन कार्ड लेने के लिए गलत शपथ पत्र भरा है, उन्हें समय दिया जायेगा कि वे स्वेच्छा से अपना नाम हटवा लें अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. बैठक में मंत्री व विभागीय सचिव के अलावा विशेष सचिव रवि रंजन, डीएसअो रांची मनोज कुमार, एसओआर नेसार अहमद व एनआइसी की शिवानी कोड़ा उपस्थित थे.
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पहले की एपीएल सूची वालों को भी केरोसिन
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Prabhat Khabar Digital Desk
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