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585 पद के लिए 35 हजार अभ्यर्थियों ने भरा फॉर्म

पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली को लेकर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो गयी.

प्रतिनिधि,मेदिनीनगर पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली को लेकर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो गयी. अंतिम तिथि पांच जुलाई को एक दिन में सबसे अधिक 15 हजार फॉर्म आया. जबकि इसके पहले चार जुलाई तक 20 हजार फॉर्म प्राप्त हुआ है. इस तरह कुल 585 पद के लिए 35 हजार अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है. अंतिम दिन शनिवार को पोस्ट ऑफिस में शाम पांच बजे तक रजिस्ट्री का काम हुआ. पोस्ट ऑफिस के द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा किये गये रजिस्ट्री को शनिवार की शाम 8:00 बजे तक सभी लिफाफे को जिला नियोजन कार्यालय में पहुंचा दिया गया. इसके बाद जिला नियोजन कार्यालय देर रात तक उसकी एंट्री कर काम को पूरा कर लिया. अब जिला नियोजन कार्यालय के द्वारा सभी भरे गये फॉर्म को समाहरणालय में भेज दिया जायेगा. जहां सभी आवेदनों की इंट्री की जायेगी.

पलामू समाहरनालय में 132 पद, शिक्षा विभाग में 273, स्वास्थ्य विभाग में 151, जिला सहकारिता कार्यालय में तीन वन प्रमंडल मेदिनीनगर में 26 पद रिक्त है. इस तरह कुल 585 पदों पर बहाली की जायेगी. जिसमें से 268 पद अनारक्षित है. जबकि अनुसूचित जाति के लिए 162, अनुसूचित जनजाति के लिए 35, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42, पिछड़ा वर्ग के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 53 पद आरक्षित है. इस तरह कुल 585 पदों के लिए बहाली कीेे जायेगी.

255 कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर दिया ग था बर्खास्ते

पांच पदों पर बहाली की जायेगी. विभिन्न विभागों से रिक्तियां मांगी गयी थी. इसमें समाहरणालय के अलावा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व सहकारिता विभाग से भी रिक्तियां मांगी गयी थी. सभी विभागों से रिक्तियां मंगाई गयी है. पलामू प्रमंडल के आयुक्त के स्तर से आरक्षण का रोस्टर क्लियर किया जा चुका है. इस पद के लिए झारखंड में जो नियमावली है. उसके अनुसार बहाली की जायेगी. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व से कार्य कर रहे 255 लोगों को कार्य से हटा दिया गया था. इसके बाद डीसी शशि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 255 अनुसेवक को बर्खास्त कर दिया था. इस संबंध में डीसी ने पत्र जारी कर कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील नंबर 13950 डैस13951/ 2024 में पारित न्यायाधीश के अनुपालन के संबंध में 22 फरवरी को बैठक की गयी थी. बैठक में निर्णय लिया गया था कि विज्ञापन संख्या 1/2010, 2/2010 से संबंधित नियुक्त सभी अनुसवकों को अविलंब सेवा से बर्खास्त करते हुए कार्य मुक्त करना सुनिश्चित करें. साथ ही ऐसे नियुक्त सभी अनुसेवकों में से सेवानिवृत्ति, मृत होने की स्थिति में उनके आश्रितों को स्वीकृत पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सभी प्रदत्त लाभ को भी रद्द करना सुनिश्चित करें. इस संबंध में सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें.

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