नदियों के 200 मीटर दायरे में बालू खनन पर रोक लगाने के निर्देश
Published by : SANU KUMAR DUTTA Updated At : 28 May 2025 7:16 PM
पाकुड़ नगर. उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई.
-कहा 10 दिनों में लगाए जाएं साइनबोर्ड 28 मई फोटो संख्या-19 कैप्शन- बैठक में मौजूद डीसी, एसपी व अन्य नगर प्रतिनिधि, पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई. बैठक में सतही जल आधारित पेयजलापूर्ति योजनाओं के जल स्रोतों को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने के लिए नदियों के 200 मीटर की परिधि में बालू समेत सभी प्रकार की खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के फैसले को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर चर्चा की गयी. बैठक में बताया गया कि कार्यपालक अभियंता, पीएचइडी द्वारा जल स्रोतों की सूची उपलब्ध कराने के बाद जिला खनन पदाधिकारी द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन रोकने और साइनबोर्ड लगाने की कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि श्रेणी-2 के बालू घाटों में बने इंटेक वेल के 200 मीटर दायरे में 10 दिनों के अंदर खनन प्रतिबंध से संबंधित सूचना बोर्ड लगाए जाएं. साथ ही, उच्च स्तरीय पुल के 500 मीटर और नीचे से 200 मीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग व रेलवे लाइन से 100 मीटर की दूरी तक भी खनन पर रोक रहेगी. श्रेणी-1 के बालू घाटों में भी खनन निषेध क्षेत्र चिह्नित कर साइनबोर्ड लगाएं. डीएफओ को वन क्षेत्रों से गुजरने वाली नदियों में अवैध खनन पर रोक लगाने और साइनबोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए. उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बालू खनन की नीलामी प्रक्रिया के लिए विभागीय नियमावली तैयार है, जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कहा कि मानसून सत्र के दौरान 10 जून से 15 अक्तूबर तक एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप नदी तल से बालू उठाव व परिवहन पूरी तरह वर्जित रहेगा. संबंधित थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी अपने क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे.
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