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आमजन, किसान व उद्योग जगत को जीएसटी कटौती का होगा बड़ा लाभ

पाकुड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जीएसटी स्लैब में बदलाव को स्वागत किया है। 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आवश्यक खाद्य एवं डेयरी उत्पादों, औषधियों, स्वास्थ्य सेवाओं, बीमा, सौर ऊर्जा उपकरण, ट्रैक्टर, निर्माण सामग्री आदि पर जीएसटी दरों में भारी कटौती की गई है। इससे आमजन, किसान, मध्यम वर्ग और उद्योग जगत को लाभ होगा। स्वास्थ्य और बीमा सेवाओं को करमुक्त करना बड़ी राहत है। वहीं, विलासिता एवं हानिकारक उत्पादों पर कर बढ़ाया गया है। लघु उद्यमों व निर्यातकों के लिए रिफंड प्रक्रिया सरल बनाने, जीएसटी पंजीकरण सुगम करने और अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन से व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देगा।

जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कटौती के केंद्र के फैसले का चेंबर ने किया स्वागत, बोला संवाददाता, पाकुड़. जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जीएसटी स्लैब बदलने के फैसले का स्वागत किया है. चेंबर के अध्यक्ष निर्मल जैन ने बताया कि केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर को सम्पन्न हुई 56वीं बैठक का फैसला ऐतिहासिक है. दूध, पनीर, घी, मक्खन जैसे आवश्यक खाद्य एवं डेयरी उत्पादों, सूखे मेवे, औषधियों, स्वास्थ्य सेवाओं, बीमा, सौर ऊर्जा उपकरणों, ट्रैक्टर, साइकिल एवं निर्माण सामग्रियों पर जीएसटी दरों में की गई भारी कमी से देश के आमजन, किसान, मध्यम वर्ग, उद्योग जगत एवं छोटे व्यापारियों को सीधे लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं बीमा सेवाओं को करमुक्त किया जाना जनता के लिए बड़ी राहत है. इसी प्रकार सीमेंट, ईंट, टाइल्स, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन एवं अक्षय ऊर्जा उपकरणों पर कर में कटौती से उद्योग एवं बुनियादी ढाँचे को नई गति मिलेगी. साथ ही, विलासिता एवं हानिकारक उत्पादों (शराब, पान मसाला, तंबाकू, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो आदि) पर कर दरों को बढ़ाया जाना सामाजिक दृष्टि से भी एक सराहनीय कदम है.पाकुड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजीव खत्री ने बताया कि सरकार द्वारा लघु उद्यमों व निर्यातकों के लिए रिफंड की प्रक्रिया सरल करने, जीएसटी पंजीकरण सुगम बनाने और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन जैसे सुधारात्मक उपाय व्यापारिक जगत को बड़ी राहत प्रदान करेंगे. जीएसटी को केवल 5 फीसदी और 18 फीसदी तक सीमित करना, दूध, ब्रेड, पनीर व रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर शून्य कर लगाना तथा कृषि उपकरणों, स्वास्थ्य क्षेत्र और जीवन रक्षक दवाओं पर राहत देना आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है. यह निर्णय आम आदमी को लाभ, व्यापार को गति और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देगा.

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