पाकुड़िया. प्रखंड में अयोग्य राशन कार्डधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. मंगलवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में जविप्र के सभी दुकानदारों को नोटिस तामिला कराने का दिशा-निर्देश दिया गया. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी त्रिदीप शील ने बताया कि केंद्र सरकार ने उन लाल व पीले राशन कार्डधारियों को अयोग्य की श्रेणी में रखा है, जिनके पास चारपहिया वाहन हैं, आयकर या जीएसटी का भुगतान करते हैं या किसी पंजीकृत उद्यम के स्वामी व निदेशक हैं. पूरे पाकुड़ जिले में ऐसे कुल 872 कार्डधारियों हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, जिनमें पाकुड़िया प्रखंड में 70 कार्डधारी शामिल हैं. नोटिस प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर संबंधित व्यक्तियों को स्पष्टीकरण सहित अपना राशन कार्ड जमा करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही अयोग्य घोषित होने की तिथि से अब तक उठाए गए खाद्यान्न के बाजार मूल्य के बराबर राशि पर 12% वार्षिक ब्याज के साथ वसूली की कार्रवाई होगी. एमओ ने बताया कि यदि कोई ग्रीन, पीला या गुलाबी कार्डधारी भी अयोग्य होते हुए राशन का उठाव कर रहा है और उसे अभी तक नोटिस नहीं मिला है, तो वह स्वयं अपना कार्ड जमा कर दें. अन्यथा उन पर भी सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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