पाकुड़ : जिले के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत मुर्गाडंगा व सिउलीडांगा में मनरेगा योजना के तहत हुए दो अलग अलग तालाब खुदाई में गलत मास्टर रोल तैयार कर सरकारी राशि का गबन किये जाने के मामले में उपायुक्त के निर्देश पर तत्कालीन पोस्टमास्टर, लघु सिंचाई प्रमंडल पाकुड़ के कनीय अभियंता तथा सुंदरपुर निवासी अमित कुमार दास के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है. लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता श्रीकांत कुमार ने हिरणपुर थाना में दिए गए आवेदन में कहा है कि मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में दर्ज परिवाद पत्र के आधार पर मामले की जांच करायी गयी थी.
जिसमें सिउलीडांगा स्थित ईश्वर टुडु के जमीन पर योजना संख्या 34/09-10 तथा मुर्गाडांगा स्थित बबलू टुडु के जमीन पर योजना संख्या 35/09-10 के तहत अलग-अलग तालाब खुदाई का कार्य किया गया था. जिसमें सुंदरपुर निवासी अमित कुमार दास ने गलत मास्टर रोल बना कर रुपये की निकासी कर ली थी. इस कार्य में हिरणपुर के तत्कालीन पोस्टमास्टर विद्यापति मंडल व लघु सिंचाई प्रमंडल पाकुड़ के कनीय अभियंता मंजूर आलम की भी संलप्तिता रही थी. इधर उपरोक्त मामले में हिरणपुर थाना में उपरोक्त तीनों के विरुद्ध थाना कांड संख्या 23/16 भादवि की धारा 467, 468, 409, 420/34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.